मुख्यमंत्री ने OBC आयोग का गठन किया, फ़ैसले के विरूद्ध SC जाएगी राज्य सरकार
लखनऊ, 27 दिसंबर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने OBC आयोग का गठन कर दिया है।
प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी। इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी।
निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट के निर्णय का सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। आज हाई कोर्ट ने 70 पेजों का जजमेंट दिया है। जिसमे ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए निकाय चुनाव समय पर कराने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट के निकाय चुनाव पर यूपी सरकार का 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया ठीक से अपनाई जाए। ओबीसी आरक्षण के लिए तत्काल आयोग बने। बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि निकाय चुनाव तय समय पर करवाए जाएं। हाईकोर्ट ने कहा कि निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन तत्काल जारी हो। अगर समय पर चुनाव नहीं होता तो 3 मेंबर की कमेटी बने। डीएम,नगर आयुक्त और सीनियर मेंबर की कमेटी बनाई जाए। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का OBC आरक्षण पर आदेश फैसले का आधार बनाया है। कोर्ट ने 12 दिसंबर का यूपी सरकार का नोटिफिकेशन भी रद्द किया। इसमें वित्तीय अधिकार प्रशासक को देने को कहा गया था। इस वित्तीय आदेश को भी कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार का दायित्व है कि समय पर चुनाव कराएं जाए।