बीडीए ने 106 बीघा में बनाई जा रही 7 अवैध कालोनियों पर चलाया बुल्डोजर

बरेली, 12 दिसंबर। बीडीए ने नैनीताल हाइवे पर अवैध रूप से बनाई जा रही 7 अवैध कालोनियों को बुल्डोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। ये सभी कालोनियां बीडीए से बिना मानचित्र पास कराए बगैर बनाई जा रही थी। इन बिल्डरों में कई शहर के नामचीन बिल्डर है। बीडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के बाद सभी बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है।

बीडीए उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह ने बताया कि प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा नैनीताल रोड पर भोजीपुरा के निकट बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के विकसित की जा रही अवैध कालोनियों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया की 106 बीघा में बनाई जा रही 7 अवैध कालोनियों पर आज बुल्डोजर चलाया गया है।

उन्होंने बताया कि मुन्ने मन्सूरी द्वारा नैनीताल रोड, भोजीपुरा के निकट मझौआ रोड पर लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में अवैध कालोनी का निर्माण/विकास कार्य करते हुए भूखण्डों का चिन्हांकन, बाउन्ड्रीवाल, सड़क एवं साइट आफिस का निर्माण कार्य किया जा रहा था। वन्दना सक्सेना द्वारा 24 बीघा क्षेत्रफल में अवैध कालोनी का निर्माण/विकास कार्य करते हुए भूखण्डों का चिन्हांकन, बाउन्ड्रीवाल एवं सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा था। आरिफ और लाल बहादुर गंगवार आदि द्वारा 10 बीघा क्षेत्रफल में अवैध कालोनी का निर्माण/विकास कार्य करते हुए भूखण्डों का चिन्हांकन, साइट ऑफिस एवं सड़क आदि का निर्माण कार्य किया जा रहा था। नरेन्द्र पटेल, श्री आसिफ एवं अशोक गोयल आदि द्वारा एसआरएमएस मेडिकल कालेज के पास में लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बाउन्ड्रीवाल, सड़क आदि का निर्माण कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण/विकास कार्य कराया जा रहा था। धर्मेन्द्र कुमार आदि द्वारा अभयपुर रोड, ग्राम घंघोरा घंघोरी के निकट लगभग 7 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के अवैध कालोनी विकसित करने हेतु सड़क, भूखण्डों का चिन्हॉकन आदि का कार्य किया जा रहा था। सचिन यादव आदि द्वारा मॉडल विलेज ग्राम पिपरिया रोड पर लगभग 7 बीघा क्षेत्रफल में सड़क, साइट आफिस एवं भूखण्डों का चिन्हॉकन आदि का निर्माण कार्य बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के किया जा रहा था। इसी तरह मौसम खॉ और अर्पण भटनागर आदि द्वारा ग्राम अभयपुर रोड राममूर्ति इंजीनियरिंग कालेज के सामने लगभग 8 बीघा क्षेत्रफल में विना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बाडन्ड्रीवाल, साइट आफिस, सड़क आदि का निर्माण कार्य कराया जा रहा था।


सभी अवैध कालोनियों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता हरीश कुमार, अवर अभियन्तागण सुनील कुमार गुप्ता, एसके सिंह एवं प्रवर्तन टीम के द्वारा अवैध कालोनियों के विरूद्व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी है।

उन्होंने कहा कि बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये अवैध कालोनियों,निर्माणों के विरूद्ध प्रभावी रूप से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। अवैध कालोनियों,अवैध निर्माणो के विरूद्व प्राधिकरण स्तर से किसी प्रकार की शिथिलता नही बरती जायेगी।

By Anup