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बरेली में जल्द लगेगे उधोग, युवाओं को नही करना पड़ेगा पलायन, मिलेंगे रोजगार

बरेली में जल्द लगेगे उधोग, युवाओं को नही करना पड़ेगा पलायन, मिलेंगे रोजगार

जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक सम्पन्न

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निवेश मित्र पर संबंधित विभागों द्वारा तय समय सीमा के पहले ही शत प्रतिशत निस्तारित कर दिया जाये एवं किसी भी दशा में कोई भी प्रकरण लम्बित न रहे

जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं को व्यक्तिगत नोट करते हुए शीघ्र निस्तारण कराये जाने का आश्वासन दिया

बरेली, 17 मार्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश है की इन्वेस्टर समिट में जो भी एमओयू साइन हुए है अब उन पर काम किया जाए। किसी भी तरह से उन सभी प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा जाए ताकि उधोग लगने से प्रदेश तरक्की करे और लोगो को अपने गृह जनपद में ही रोजगार मिल सके। लोगो को पलायन न करने पड़े। इसी दिशा में बरेली के डीएम ने पहल करते हुए आज उद्योग बन्धु समिति की बैठक की और निर्देश दिए कि निवेश मित्र पर संबंधित विभागों द्वारा तय समय सीमा के पहले ही शत प्रतिशत निस्तारित कर दिया जाये एवं किसी भी दशा में कोई भी प्रकरण लम्बित न रहे।

जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी की अध्यक्षता में आज जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा के सभागार में सम्पन्न हुई।
सर्वप्रथम संयुक्त आयुक्त उद्योग ऋषि रंजन गोयल द्वारा बैठक में उपस्थित सभी आगुन्तको का स्वागत किया। संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा निवेश मित्र पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों के संबंध में समिति को अवगत कराया। सभी यूपीसीडा एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभाग द्वारा बताया गया कि मुख्यालय स्तर पर स्वीकृति हेतु आवेदन अग्रसारित किये गये हैं, स्वीकृति आते ही तुरन्त निस्तारित किया जायेगा। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिये कि निवेश मित्र पर संबंधित विभागों द्वारा तय समय सीमा के पहले ही शत प्रतिशत निस्तारित कर दिया जाये एवं किसी भी दशा में कोई भी प्रकरण लम्बित न रहे।

बैठक में औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में सड़कों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण प्रकरण के संबंध में नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि रोड नंबर 13 रिटेण्डर प्रक्रिया में है, रोड नंबर 10 स्वीकृति प्रक्रिया में है एवं रोड के किनारे बाइंडिंग पटरियों का सर्वे कराकर नियमानुसार आगणन बनाया जा रहा है। रेवाड़ी एवं घनश्याम खण्डेलवाल द्वारा रोड के कार्य में पटरी का कार्य भी कराये जाने की मांग की गयी, जिससे रोड जल्दी क्षतिग्रस्त न हो। मुख्य नाले के निर्माण संबंधी कार्य संबंधी प्रकरण में अधिशासी अभियंता, पीडब्लूडी द्वारा बताया गया कि खनन विभाग द्वारा रोक लगायी गयी है। स्वीकृति के लिए खनन विभाग में आवेदन किया है, स्वीकृति होते ही कार्य कराया जायेगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि कार्य प्रारम्भ कराया जाये। खनन विभाग की स्वीकृति शीघ्र मिल जायेगी।
पीएनसी कंपनी द्वारा बनाये जा रहे नाला निर्माण के संबंध में उद्यमियों ने बताया कि स्लैप मजबूत नहीं डाले जा रहे हैं। निर्देश हुए कि स्लैप मजबूत डालें, जिससे लोडेड ट्रक आदि जाने पर स्लैप न टूटे। पीएनसी से आये प्रतिनिधि द्वारा एक सप्ताह में कार्य पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया।
रिछा जहानाबाद रोड निर्माण संबंधी प्रकरण में अधिशासी अभियंता, पीडब्लूडी ने बताया कि 08 किमी कार्य हो गया है बाकी का कार्य अप्रैल, 2023 में धनराशि प्राप्त होने पर करा दिया जायेगा। रिछा जहानाबाद मार्ग पर डांडी हमीर से बंजरिया मार्ग के निर्माण के संबंध में अधिशासी अभियंता, पीडब्लूडी ने बताया कि आवंटन प्राप्त हो गया है। फरवरी अन्त में कार्य शुरू कराया गया है।
अटामांडा से धौराटांडा तक की 06 किमी सड़क चौड़ीकरण संबंधी प्रकरण में अधिशासी अभियंता, पीडब्लूडी ने अवगत कराया कि मुख्यालय स्तर पर स्वीकृति हो गयी है। शासन स्तर पर प्रकरण भेजा गया है।
संयुक्त आयुक्त उद्योग ने समिति को बताया कि इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्राप्त प्रकरणों में एमएसएमई विभाग द्वारा कुल 306 प्रकरणों के प्रस्ताव की सूची उपलब्ध करायी है, जिनमें 47 निवेशकों द्वारा समस्यायें बतायी गयी हैं जिनमें मुख्यतः धारा-80, बिजली विभाग, बरेली विकास प्राधिकरण एवं यूपीसीडा विभाग द्वारा दी जाने वाली अनापत्ति/स्वीकृतियों के संबंध में हैं। जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं को व्यक्तिगत नोट करते हुए शीघ्र निस्तारण कराये जाने का आश्वासन दिया।
संयुक्त आयुक्त उद्योग ने समिति को अवगत कराया कि अपर मुख्य सचिव, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा लगातार ऐसे सभी प्लाट/शेड तत्काल निरस्त कराने के आदेश दिये हैं जो गत 02 वर्षों से लगातार अकार्यरत/बन्द चल रहे हैं तथा इस कारण नये उद्यमियों को आवश्यक भूखण्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा भी जिलाधिकारी के स्तर पर भी ऐसे आवंटियों के विरूद्ध कार्यवाही कर नये निवेशकों के पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। उक्त के अनुपालन में संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा औ0आ0, भोजीपुरा में लगातार बन्द चल रहे आवंटियों को कई नोटिस निर्गत किये गये तथा अन्तिम नोटिस भी दी जा चुकी है। संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा लगातार बन्द चल रहे भूखण्डों का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने निर्णय लिया कि जिन प्रकरणों में लीगल ईशू हैं उनको लीगल ईशू निपटाने एवं इकाई चालू करने हेतु 03 माह का समय दे दिया जाये तथा जिन आवंटियों द्वारा नोटिस के सापेक्ष इकाई चलाने के साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं उनके संबंध में जॉच कमेटी बनाकर पुनः स्थलीय निरीक्षण/वीडियोग्राफी कर उनके द्वारा दिये जा रहे विवरण की सत्यता परखी जाये तथा कमेटी की जॉच आख्या के आधार पर कार्यवाही की जाये यदि इकाई चलती न पायी जाये तो ऐसे आवंटन भी निरस्त माने जायेंगे। इसके अतिरिक्त जिन आवंटियों ने कोई उत्तर नहीं दिया है उन भूखण्डों को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) संतोष बहादुर सिंह, उद्यमी संघों के पदाधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।