मोदी सरकार के फैसले पर लगी सुप्रीम मोहर, जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला सही

नई दिल्ली, 11 दिसंबर। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद देश भर में खुशी का माहौल है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 ए हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है।

केंद्र की मोदी सरकार के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में विकास में बाधा बन रही आर्टिकल 370 और 35 ए को खत्म कर दिया था। जिसके बाद कांग्रेस ने केंद्र के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसका फैसला आज आ गया है।

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दिया है। फैसला देने वाले शीर्ष अदालत के पांच जजों में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं।

चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार का अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार फैसला सही था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 3 की शक्तियों के 3 के तहत राष्ट्रपति का फैसला सही था। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए परिसीमन के आधार पर जम्मू- कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाएं जाने के निर्देश केंद्र सरकार को दिए है। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए।

By Anup