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ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला, हर ओर खुशी की लहर

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला, हर ओर खुशी की लहर

वाराणसी, 12 सितंबर। जिस फैसले का सभी को इंतजार था आज वो फैसला आ ही गया। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के जिला जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुकदमा चलने योग्य है। जैसे ही इस फैसले की जानकारी लोगो को हुई तो हर ओर खुशी की लहर दौड़ गई। फैसला आते ही धर्मगुरुओं से लेकर हिंदू समुदाय काफी खुश नजर आ रहा है। अब ज्ञानवापी मामले में अदालत में केस चलेगा।

जिला जज डॉ. अजय कृष्‍ण विश्‍वेश की अदालत ने इस याचिका पर आगे भी सुनवाई करने का फैसला लिया है। जज का फैसला आते ही कोर्ट परिसर हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठे। वकीलों ने भी जमकर नारे लगाए। आज दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

वही दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के वकील इस फैसले से नाराज नजर आए। उन्होंने कहा की हम इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जायेगे।

दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग निकलने के बाद ये पूरा मामला चर्चा में आया था। जिसके बाद इस मामले में वाराणसी की जिला अदालत का हिंदू पक्ष ने दरवाजा खटखटाया और अब इस मामले में कोर्ट ने भी मान लिया है की कोर्ट में केस चलेगा।

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट के फैसले पर मुरादाबाद के सपा सांसद डॉ एस टी हसन ने कहा कि कोर्ट के फैसले पर हमे उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। हम उस से संतुष्ट नहीं है तो आगे हमारे लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। अपील कर सकते हैं मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष इस मामले में अपील करेगा। इस मामले में वरशिप एक्ट आफ 1991 का पालन नहीं किया गया है क्या अब वह एक्ट खत्म हो गया है? सपा सांसद ने आगे कहा कि कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना चाहिए संघ प्रमुख ने भी कहा था कि हिंदुओं को हर मस्जिद में शिवलिंग नही ढूंढना चाहिए इस तरह देश का माहौल खराब होगा। एक के बाद एक मामला सामने आ रहा है अगर मुझे संसद में मौका मिला तो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। सपा सांसद ने कहा कि देश में तीस हजार मस्जिदों पर इसी तरह केस है ऐसे में आगे क्या होगा इस से तो देश में हिंदू मुस्लिमों के बीच दरार आ जायेगी।

 

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