उत्तर प्रदेश में जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है, उनके लिए राहत की खबर है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या आप पहली बार वोट डालने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए विशेष पंजीकरण अभियान चलाया गया। इसके तहत सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की मौजूदगी में लोगों को आवेदन करने की सुविधा दी गई।इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को मतदाता सूची से जोड़ना है, जिनका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान छूट गया था। इसके साथ ही 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं को भी मतदाता बनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। निर्वाचन अधिकारियों ने पात्र लोगों से अपील की है कि वे अपनी जानकारी जांच लें और नाम दर्ज कराने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करें।
सभी बूथों पर BLO की मौजूदगी, फॉर्म-6 से करें आवेदन
प्रदेश में शनिवार को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष पंजीकरण कैंप आयोजित किए गए। इन कैंपों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बीएलओ मौजूद रहे। लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने और जरूरी जानकारी लेने की सुविधा दी गई।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने पात्र नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आगे आएं। जिन लोगों की उम्र 18 साल हो चुकी है, वे मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म-6 भरना होगा। आवेदन के दौरान दी गई जानकारी और दस्तावेजों का निर्धारित नियमों के अनुसार सत्यापन किया जाएगा।अगर किसी व्यक्ति का नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो उसे सबसे पहले अपना नाम जांच लेना चाहिए। नाम नहीं होने पर बीएलओ से संपर्क कर आवेदन की प्रक्रिया समझी जा सकती है। निर्वाचन विभाग का प्रयास है कि कोई भी पात्र नागरिक जानकारी के अभाव में मतदाता बनने से छूट न जाए।
आधार कार्ड से मिलेगी मदद, दस्तावेजों का होगा सत्यापन
मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया में आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी भी महत्वपूर्ण है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, आधार के माध्यम से जन्मतिथि और निवास से संबंधित जानकारी देने की व्यवस्था के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। इससे आवेदन करते समय जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।पहले जन्मतिथि के प्रमाण के लिए हाईस्कूल की मार्कशीट, जन्म प्रमाणपत्र समेत निर्धारित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता था। अब आवेदन करने वालों को दस्तावेजों से जुड़े नियमों की जानकारी लेकर ही फॉर्म भरना चाहिए। आधार कार्ड होने का मतलब यह नहीं है कि बिना किसी जांच के नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाएगा। आवेदन में दी गई जानकारी और पात्रता का सत्यापन निर्वाचन विभाग के निर्धारित नियमों के तहत होगा।इसलिए आवेदन करने वाले लोगों को अपनी सही जानकारी देनी चाहिए। नाम, उम्र और पते से संबंधित विवरण भरते समय सावधानी बरतना जरूरी है, ताकि आवेदन की जांच के दौरान परेशानी न हो। किसी तरह की दिक्कत होने पर बूथ पर मौजूद बीएलओ से जानकारी ली जा सकती है।
2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी नहीं
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर एक अहम बात भी सामने आई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, सामान्य मतदाता पंजीकरण के दौरान आवेदन करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आवेदक के पिता, दादा-दादी या परिवार के किसी दूसरे सदस्य का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज रहा हो। पात्र नागरिक सामान्य प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। SIR के दौरान जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए थे, उनके नाम भी निर्धारित जांच और सत्यापन के बाद जोड़े जा सकते हैं। इसके साथ ही मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति के नाम की दोहरी प्रविष्टियों को रोकने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।निर्वाचन विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र की अनुमानित आबादी करीब 16.17 करोड़ है, जबकि मतदाता सूची में 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। इस अंतर को देखते हुए पात्र लोगों को मतदाता सूची से जोड़ने की जरूरत है।जिला निर्वाचन अधिकारियों को बूथों पर बीएलओ की उपलब्धता, पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6 और हेल्प डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को मतदाता सूची उपलब्ध कराने और नियमानुसार आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर भी दिया जाएगा।
निर्वाचन विभाग का जोर है कि युवाओं, महिलाओं और SIR के दौरान छूटे पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जाए। ऐसे में जिन लोगों का नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है, वे अपने बूथ के बीएलओ से संपर्क कर आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी ले सकते हैं।
