हिजाब पहन कर स्कूल पहुची 24 क्षत्राओं को कर्नाटक के सरकारी कॉलेज प्रबंधन ने सस्पेन्ड कर दिया। वहाँ के पप्रधानाचार्य के अनुसार उन्होंने स्टूडेंट्स से हिजाब न पहनने को कहा था, लेकिन काफी समझाने के बाद भी वो हिजाब पहन रही थीं।
प्रधानाचार्य ने क्षत्राओं को 4 दिनों तक क्लास में एंट्री बैन कर दी है। सीडीसी ने साफ तौर पर कहा है कि क्लास और कॉरिडोर में हिजाब की इजाजत नहीं होगी। अगर लड़कियां फिर भी नियमों का उल्लंघन करती हैं, तो हमारे पास सख्त कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
वहीं पुत्तुर के विधायक संजीव मतनदूर ने कहा कि हाईकोर्ट ने कॉलेज में ड्रेस कोड के पालन का आदेश दिया था। स्टूडेंट्स ने ड्रेस कोड का उल्लंघन किया है और इसलिए उन पर ये एक्शन लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि लेक्चरर्स को हिदायत दी गई है कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करवाएं। ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
ज्ञात हो कि बीते मार्च 74 दिनों के घमासान के बाद, कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले में फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की 3 मेंबर वाली बेंच ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब न पहनने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा – हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं हैं, ऐसे में स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज में तय की गई यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते।