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यूपी में जल्द लागू होगा मॉडल फ़ायर एन्ड इमरजेंसी एक्ट

हर नगरीय निकाय में गठित होगी सिविल डिफेंस की इकाई: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री का निर्देश, नागरिक सुरक्षा की इकाइयों का होगा पुनर्गठन

जेल सुधारों की ओर मुख्यमंत्री का बड़ा कदम, यूपी में जल्द खुलेगी ‘ओपन जेल और हाई सिक्योरिटी जेल’

आपदा प्रबंधन एवं आपात सेवा के रूप में व्यवस्थित होगा अग्निशमन विभाग

यूपी में जल्द लागू होगा मॉडल फ़ायर एन्ड इमरजेंसी एक्ट

लखनऊ, 01 नवंबर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओपन जेल और हाई सिक्योरिटी जेल खोलने का प्लान तैयार किया है। साथ ही ऐसे कैदी जो 14 वर्ष तक की सजा पूरी कर चुके है उनकी जानकारी भी मांगी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग और कारागार विभाग की समीक्षा करते हुए भविष्य के दृष्टिगत बेहतरी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समाज में शांति, सौहार्द और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक सुरक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में प्रदेश के 27 जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयां गठित हैं। सिविल डिफेंस के महत्व और उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इसे सभी 75 जिलों तक विस्तार दिया जाना आवश्यक है।
प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को आधार मानकर नागरिक सुरक्षा इकाइयों का पुनर्गठन किया जाए। इस प्रकार प्रदेश में साढ़े सात सौ से अधिक नागरिक सुरक्षा इकाइयां क्रियाशील हो सकेंगी। गृह विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी की जाए। नवीन इकाइयों के सुचारु क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में अपने नई जेल मैन्युअल को अनुमोदित किया है। जेल सुधारों की ओर यह महत्वपूर्ण प्रयास होगा। हमें कारागारों को सुधार के बेहतर केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए ठोस प्रयास करना होगा। “ओपन जेल” और “हाई सिक्योरिटी जेल” इस संबंध में उपयोगी हो सकते हैं। इस संबंध में स्थान का चिन्हांकन कर विधिवत प्रस्ताव तैयार करें।
प्रदेश के समस्त कारागारों में 14 वर्ष की अवधि से अधिक समय से बंद कैदियों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराई जाए। सूची में बीमार, नाबालिग और महिला और दिव्यांग कैदियों का पृथक विवरण भी हो।
आग लगने की घटना में अग्निशमन विभाग की उपयोगिता का हम सभी ने अनुभव किया है। अग्निशमन विभाग के कार्मिकों का सेवा भाव प्रेरक है। भविष्य की जरूरत को देखते हुए अग्निशमन विभाग को आपदा प्रबंधन एवं आपात सेवा के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के मॉडल बिल ऑन मेंटेनेंस ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, 2019 की तर्ज पर राज्य के मॉडल फ़ायर एन्ड इमरजेंसी बिल तैयार किया जाए।
बहुमंजिली इमारतों में प्रत्येक दशा में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति के अनुरूप भवन स्वामी द्वारा हर छह माह के अंतराल पर सेल्फ सर्टिफिकेशनरी व्यवस्था, भवनों के प्रकार के अनुसार फायर सेफ्टी ऑफिसर का प्रावधान और
वार्षिक थर्ड पार्टी ऑडिट की व्यवस्था को लागू किया जाए।
फायर फाइटर्स की सुरक्षा व उच्चस्तरीय अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता के लिए एक विशेष निधि-कोष की स्थापना के प्रयास हों।
वर्तमान में स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत स्थापित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से शहरों की सुरक्षा व्यवस्था स्मार्ट हुई है। अंतर्विभागीय समन्वय के साथ कन्वर्जेंस के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन करते हुए अधिकाधिक शहरों को सेफ सिटी बनाने की कोशिश करनी होगी। इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें।

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