जाने हिट एंड रन कानून का पूरा सच, 10 लाख नही लगेगा जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 106 के तहत कितना लगेगा जुर्माना और सजा
दिल्ली, 02 जनवरी 2024। हिट एंड रन कानून को लेकर एक अफवाह ये है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो चालक को 10 लाख रूपए जुर्माना देना होगा और सात साल की सजा होगी। जिस वजह से देश भर में हाहाकार मची हुई है। देश भर में बस, ट्रक और अन्य वाहन चालकों ने चक्का जाम कर रखा है। लोगो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे है। पेट्रोल पंपों पर भी लंबी लंबी लाइन दिख रही है। कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं कई जगहों पर तो हिंसात्मक प्रदर्शन भी हुए है।
लेकिन सच कुछ और ही है बल्कि देश भर में बस ट्रक चालकों को इस कानून की पूरी जानकारी ही नहीं है जिस वजह से देश भर में चक्का जाम कर रखा है। आइए जानते है इस कानून के तहत कितनी सजा होगी और कितना जुर्माना लगेगा। पहले आप यह जान लीजिए भारतीय न्याय संहिता के नए कानून में इस बाबत क्या लिखा गया है? इसके लिए नई संहिता में धारा 106 सब सेक्शन एक और सब सेक्शन दो बनाए गए हैं धारा 106 सबसेक्शन एक के तहत यदि कोई उतावलेपन से या अपेक्षा पूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनेगा जो अपराधिक मानव वध के दायरे में नहीं आता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।
इस कानून की जगह जो पहले भारतीय दंड संहिता के तहत कानून था 279 क्षेत्र के तहत जिसमें यदि किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी और जो इस मृत्यु के लिए जिम्मेदार होता था उस पर 279 के साथ 304 ए भी जोड़ा जाता था और उसे 2 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान था साथ ही उसमें भी यह लिखा था कि जुर्माने के लिए दायी होगा।
सड़क दुर्घटना में लापरवाही से हुई मौत के मामले में वाहन चालक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाना महज अफवाह है। सरकार द्वारा इस मामले में जो नया सेक्शन जोड़ा गया है उसमें कहीं भी 10 लाख रुपए का उल्लेख ही नहीं है। सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह ऑब्जरवेशन दिया था कि वाहन चालक जो लापरवाही से गाड़ी चलते हैं और सड़क पर दुर्घटना करके जिसमें किसी की मौत हो जाती है। वहां से भाग जाते हैं ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि नई भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए एक नया सेक्शन जोड़ा जाए।
स्पष्ट तौर पर नए कानून में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि जो ड्राइवर होगा उसे 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा और जो नया कानून बनाया गया है उसमें और पुराने कानून में महज एक अंतर है और वह अंतर है सजा का, यदि कोई व्यक्ति किसी शख्स को वाहन दुर्घटना में जान से मार कर भाग जाएगा और बाद में पकड़ा जाएगा तो उसका अपराध साबित होने पर 10 वर्ष तक की सजा हो सकेगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि जुर्माने की दंड राशि 10 लाख रुपए होगी। इसमें यदि करने वाले का परिवार मोटर एक्सीडेंट क्लेम टर्मिनल के सामने जाता है तो वह अलग मामला होगा। सरकार का स्पष्ट तौर पर आधिकारिक तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जरवेशन के बाद बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर इस कानून को और सख्त बनाया गया है।
फिलहाल इस अफवाह की वजह से यूपी के सभी जिलों में भी जमकर हंगामा बरप रहा है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में रोजमर्रा की चीजों, सब्जियों, फलों की भी परेशानी होगी।